NEET UG: 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई 2024 को कोर्ट ने आज सुनवाई करी जिसका मुद्दा भारत के भविष्य के डॉक्टरों से जुड़ा है जिसमें 5 मई को आयोजित की गई परीक्षा में धांधली और अनियमितता का आरोप है। इस याचिका में परीक्षा को फर से आयोजित करने के निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आइए जानते हैं।
क्या कहा गया सुनवाई में?
आज NEET पेपर लीक मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG की शुचिता खो गई है और यदि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक किया गया है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। उन्होंने कहा की यदि
प्रश्नपत्र व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक हो रहा है, तो यह “जंगल में आग की तरह फैलेगा”। अगर दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं होगा, तो दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश देना होगा।
क्या था मामला?
दरअसल हुआ यूं था की NEET UG 2024 परीक्षा 5 मई 2024 को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी जिनमें कुल 24 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे तथा NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणाम 4 जून को आए थे लेकिन परिणाम आने के बाद लीक के मुद्दे ने तब आग पकड़ ली जब खबरे आई की 67 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 720 अंक हासिल किए थे और जिनमें से 6 हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से थे।
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दो आरोपी किए गए थे गिरफ्तार
NEET मामले में लीक की खबर को जांच करते हुए CBI ने छानबीन के दौरान बिहार में पटना से दो आरोपी मनीष और अशुतोष को गिरफ्तार किया है जिनमें से मनीष ने पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में कमरा बुक कराया था और यही पर कई अभ्यर्थियों को नीट प्रश्न-पत्र के उत्तर रटवाए गए थे। NEET 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गयी थी जिससे एक दी पहले अर्थात 4 मई को मनीष ने रात को करीब 7 लड़कों को सेफ हाउस लाया तथा और सभी को पेपर की प्रिंटआउट दी।
24 लाख उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा
जानकारियों के लिए बता दे NEET UG (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) का आयोजन 5 मई को 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक किया गया था। जिसमें 24 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और MBBS की सीट लगभग एक लाख थी। देश भर के 557 शहरों और विदेश के 14 शहरों में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट (NEET UG) आयोजित की गई थी। NEET एग्जाम क्लियर करने के बाद ही प्रत्याशी देश के किसी भी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकता हैं।
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किस दिन होगी अगली सुनवाई?
NEET UG Counselling 2024 पर अटकी मुद्दों की सुनवाई करते हुए 8 जुलाई करीब 2 बजे चीफ जस्टिस ने कहा कि ‘अगर NTA और केंद्र सरकार द्वारा कोई एक्सरसाइज किया जाना है, तो काउंसलिंग की स्थिति पर सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना होगा।’ हालांकी NEET की आगे की सुनवाई की तारीख 11 जुलाई की बताई गई है तथा सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से बुधवार, 10 जुलाई को सबमिशन देने के लिए कहा है। 6 जुलाई को होने वाली NEET UG Counselling 2024 को आगे कर अब इस प्रक्रिया को अगली सूचना तक के लिए स्थागित कर दिया गया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को हुई NEET की सुनवाई में NTA से कुछ सवाल पूछे :-
- नीट पेपर लीक कब हुआ?
- पेपर लीक का माध्यम क्या था? ये कैसे फैलाया गया?
- किन शहरों, सेंटर्स पर लीक हुआ, ये पता करने के लिए एटीए ने क्या कदम उठाए?
- एग्जाम टाइम और पेपर लीक होने के समय में कितना अंतर रहा?
- पता लगाने के लिए कौन सा माध्यम चुना?
- अब तक कितने स्टूडेंट्स की लाभार्थी के रूप में पहचान हो पाई है?
- NTA ने किस तरह पेपरों को छापा?
- पेपर कहाँ छापे गए थे?
- पेपर की धुलाई कैसे की गई थी?
- प्रश्न पत्र कौन तैयार करता है?
सुप्रीम कोर्ट ने माना की…
8 जुलाई के हुए सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है की लीक तो हुई है लेकिन कैसे, क्यों और किसके जरिए? इन सभी सवालों के जवाब वे NTA से जानना चाहती है जिसके पश्चात वे आगे होने वाली सुनवाई जो की 11 जुलाई को होगी उनमें यह फैसला लिया जाएगा की यह पेपर को रद्द करके फिर पेपर होंगे या फिर कुछ और ही इस मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिससे 24 लाख उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
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