Pune Porsche Case Update: Pune Porsche Case Update आया है की, 27 मई सोमवार को नई खबरों ने इस केस को एक नई दिशा दे दी है। जिस आरोपी को पुणे के पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो की 17 वर्षीय था उसके ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ के मामले में इस केस में बड़े खुलासे हुए है। पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप में पुणे के ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टरों और एक कर्मचारी को 27 मई को गिरफ्तार किया गया है साथ ही नाबालिग आरोपी के दादा को भी इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया हैं।
ब्लड सैंपल के साथ हुई हेराफेरी: Pune Porsche Case Update
रिपोर्ट्स के आने के बाद पुणे पुलिस ने मामले की अच्छी तरह से छानबीन की जिसमे पुणे पुलिस के हाथ घटना के रात की सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमे वह बार में अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। Pune Porsche Case Update में सीसीटीवी फुटेज देख कर साफ़ पता लगाया जा सकता है की जिस अस्पताल में आरोपी के ब्लड सैंपल की जाँच हुई थी वहाँ ब्लड सैंपल के साथ हेराफेरी हुई है।
जब पुणे पुलिस ने इस मामले में ससून जनरल हॉस्पिटल (जहाँ नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल की जाँच हुई थी) के साथ सख्ती से पूछताछ की जिसमे उन्हे पता चला की इस हेराफेरी में दो डॉक्टर और एक कर्मचारी शामिल है तो उन्हे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया।
असली ब्लड सैंपल को फेका कुड़े में: Pune Porsche Case Update
बताया जा रहा है की Pune Porsche Case Update में पुलिस गिरफ्तार लोगों में अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख भी शामिल हैं। ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के HOD अजय तावडे के निर्देशन पर श्रीहरि हल्नोर ने इसे बदला था तथा उसी विभाग के एक कर्मचारी अतुल घाटकांबले ने उस ब्लड सैंपल (नाबालिग आरोपी का) को कुड़े में फेका था।
क्राइम ब्रांच इस मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है। इस ब्लड सैंपल रिपोर्ट मामले में संदेह तब हुआ जब नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया क्योंकि उस आरोपी के ब्लड सैंपल को ऐसे शख्स के सैंपल से बदल दिया गया, जिसने शराब का सेवन नहीं किया था लेकिन बार के CCTV फुटेज में साफ़ पता चल रहा था की आरोपी शराब के नशे में धुत था।
सात लोगों पर IPC की धार के तहत मुकदमा दर्ज किया
पुलिस ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, जिसके पहले पुलिस ने FIR के दौरान आरोपी के पिता, बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी, बेमानी) और महाराष्ट्र प्रतिबंधित कानून की धारा 65 (ई)(जुर्माना प्रतिपादित) लगाई गई है, इसके साथ-साथ धार 18 (सज़ा के संबंध में संशोधन) को भी जोड़ दिया गया है।
इस मामले में पुलिस ने Pune Porsche Case Update के तहत नाबालिग आरोपी के दादा को 25 मई को गिरफ्तार किया है क्योंकि आरोपी के कार के ड्राइवर ने सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दायर की है जिसमें ड्राइवर ने बताया की सुरेंद्र अग्रवाल ने उन्हे धमकाया और घर नहीं जाने दिया, इस मामले में पुलिस ने सुरेंद्र अग्रवाल पर IPC की धार 365 (अपहरण), धारा 366 (अपहरण, अगवा करना) और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
डॉक्टरों और कर्मचारी पर कौन सी धारा लगी?
पुलिस आयुक्त ने बताया की 27 मई को Pune Porsche Case Update में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों डॉक्टरों और कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और IPC की धारा 201 (सबूत नष्ट करना), 213 (अपराधी को सजा से बचाने के लिए गिफ्ट या कुछ और लेना), 214 (अपराधी को बचाने के लिए गिफ्ट की पेशकश करना), 120 बी (आपराधिक साजिश), और धारा 467 (जालसाजी) के अनुसार मामला दर्ज किया गया है तथा इन सभी पर कड़ी कारवाही होने की मांग की गई हैं।
बताया जा रहा है की डॉक्टर अजय तावडे ने इस ब्लड सैंपल को बदलने के लिए चपरासी से डॉक्टरों तक 3 लाख रुपये की रिश्वत पहुंचाई थी। चपरासी अतुल घाटकांबले ने बिचौलिए के रूप में काम किया और नाबालिग के परिवार से दो डॉक्टरों के लिए ₹3 लाख रुपये की रिश्वत एकत्र की थी।