वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2024 के दौरान कुछ नए एलान किए जिसमें केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि अब करदाता को भी मिलेगी राहत।

वित्त मंत्री ने इस बड़े एलान में टैक्सों और कस्टम ड्यूटी के बारे में कुछ अहम प्रस्ताव रखे और कुछ बदलावों की घोषणा भी की जिससे जनता को थोड़ी राहत मिल सके। 

वित्त मंत्री के इस बजट भाषण 2024 में न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार मानक कटौती की सीमा को 50 हजार से बढ़ा कर 75 हजार किया गया हैं।   

New TAX Regime

New TAX Regime

यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। इन सब से परे ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए मानक कर कटौती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार जिस व्यक्ति की आय 3 लाख से कम होगी उन्हे पहले की ही तरह 0% टैक्स लगेगा अर्थात उस व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

INCOME < 3 Lakhs = 0% Tax

जिस व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख से 7 लाख है उन्हे अपने आय का करीब 5 प्रतिशत टैक्स भरना होगा। 

INCOME 3 Lakhs - 7 Lakhs = 5% Tax

जिस व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख से 10 लाख है उन्हे अपने आय का करीब 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

INCOME 7 Lakhs - 10 Lakhs = 10% Tax

जिसकी सालाना आय 10 लाख से 12 लाख तक की होगी उन्हे अपने आय का 15% टैक्स के रूप मे देना होगा। 

INCOME 10 Lakhs - 12 Lakhs = 15% Tax

जिन व्यक्तियों की सालाना आय 12 लाख से 15 लाख होगी उन व्यक्तियों को अपने आय का करीब 20 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाना होगा। 

INCOME 12 Lakhs - 15 Lakhs = 20% Tax

जिन व्यक्तियों की आय 15 लाख से अधिक होगी उन्हे अपने सालाना आय का करीब 30 प्रतिशत टैक्स के रूप में देना होगा।

INCOME more than 15 Lakhs = 30% Tax

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